2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी ग्राहक को बैंक में किसी भी तरह के पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

19 मई को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि उसने ₹2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई के परिपत्र ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से ₹2000 के नोट जारी करना बंद करने की सलाह दी।

हालांकि, इसे अभी भी कानूनी निविदा माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप इन नोटों को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर बदल या जमा कर सकते हैं।

आरबीआई के अनुसार, ₹2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय 'स्वच्छ नोट नीति' के अनुसार लिया गया था।

इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक दावा प्रसारित किया जा रहा है कि नोट बदलने के लिए लोगों को एक विशेष फॉर्म भरना होगा, जैसा कि नोटबंदी के दौरान किया गया था। इस दावे के मुताबिक, लोगों को एक्सचेंज प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहचान दस्तावेज और अन्य विवरण देने होंगे। इसके अतिरिक्त, "स्लिप फॉर एक्सचेंज" नामक एक वायरल दस्तावेज़ साझा किया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर नोट विनिमय प्रक्रिया के बारे में जानकारी शामिल है।

वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है कि “तो भाईयों और बहनों आ गया है वो फ़ॉर्म, जिसे भरने के लिए आप बैंकों की लाईन में लगने वाले हैं।”

फेसबुक पोस्ट

अनुसंधान से पता चलता है कि...

जाँच की शुरुवात हमने गूगल पर कीवर्ड सर्च करने से शुरू की, परिणाम से हमें आरबीआई द्वारा 19 मई 2023 को की गयी ट्वीट मिली जिसके में लिखा गया है कि सर्कुलेशन या चलन से वापस लिए जाने के बावजूद ये नोट वैध रहेंगे। आरबीआई के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार “लोग सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी भी बैंक शाखा में 2000 रुपये के नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या अन्य नोटों से इसकी अदला - बदली कर सकते हैं। नोटों को जमा करने की प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया होगी और इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह पूरी प्रक्रिया मौजूदा व अन्य मान्य वैधानिक प्रावधानों के मुताबिक होगी।”

नोट बदलने की सुविधा बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में उपलब्ध होगी। साथ ही आरबीआई ने सभी बैंकों को 2000 रुपए के नोट तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का दावा करने वाला वायरल पोस्ट गलत है। आरबीआई की अधिसूचना में 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है। आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने की प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया के जरिए की जाएगी।

ख़बरों को ढूँढने पर हमें SBI के हवाले से कई रिपोर्ट्स मिलीं जिनमें कहा गया था कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म या आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है।

2000 रुपये के नोट वापस लेने के आरबीआई के फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को जारी ई-सर्कुलर के एनेक्सचर III में कहा था कि नोट बदलने के लिए 2000 रुपये के आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एसबीआई ने 21 मई को यह फैसला वापस ले लिया। बैंक शाखाओं को जारी पत्र में कहा गया है, 'बदलाव के लिए कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं होगी.' “इसलिए 19 मई 2023 के ई-सर्कुलर में निहित अनुलग्नक तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। ई-परिपत्र में निहित अन्य निर्देशों में कोई बदलाव नहीं है।” जागरण के रिपोर्ट में भी यहीं जानकारी दी गयी है।

इकनोमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई ग्राहकों को 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बिना एनेक्सचर III पर्ची के बदलने की अनुमति देगा।

आरबीआई की वेबसाइट पर हमें 22 मई की एक अधिसूचना मिली, जो सभी बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित थी। अधिसूचना में कहा गया है कि 19 मई, 2023 को जारी सर्कुलर के अनुसार, 2000 रुपये के नोट जमा करने की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और इसे सभी काउंटरों पर किया जा सकता है। आरबीआई आगे पुष्टि करता है कि रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि अतीत में अपनाई गई प्रथाओं के समान है।
इसे आप नीचे देख सकते है।

आगे फैक्ट क्रेसेंडो ने आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल से संपर्क किया जिन्होंने हमें बताया कि “आरबीआई ने कोई फॉर्म निर्धारित नहीं किया है। बैंकों को जारी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा काउंटर पर ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा जनता को हमेशा की तरीके से प्रदान की जानी है, जो कि 19 मई, 2023 से पहले प्रदान की जा रही थी। वापस लिए गए बैंकनोटों के आदान-प्रदान के लिए कोई प्रारूप या दस्तावेज निर्धारित नहीं किया गया है। यह संभावना है कि विभिन्न बैंक बैंकनोटों का आदान-प्रदान करने के इच्छुक जनता के सदस्यों से जानकारी एकत्र करने के मामले में अलग-अलग प्रथाओं का पालन करते हैं, और यदि प्रत्येक बैंक अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का पालन करता है।”

साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने का आश्वासन दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2000 रुपये के नोट वैध बने रहेंगे।

निष्कर्ष-

तथ्यों की जाँच के पश्चात हमने वायरल तस्वीर के साथ किये गये दावे को गलत पाया है। 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी ग्राहक को बैंक में किसी भी तरह के पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एसबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को बदले जाने के लिए स्लिप फॉर एक्सचेंज को अनिवार्य बताया था, जिसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

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Title:2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए पहचान पत्र और स्पेशल फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं।

Written By: Drabanti Ghosh

Result: False