
हमें व्हाट्सएप पर एक यूजर से तथ्य-जांच के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ | मैसेज के अनुसार ‘जरूरी सूचना : जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वोटिंग के दिन आप अपनी 2 फोटो व फोटो लगा आईडी प्रूफ ले कर पोलिंग बूथ पर जाएं तथा फॉर्म नंबर ७ भरे जो कि बूथ पर उपलब्ध होगा तथा वोट डालें. कृपया शेयर ज़रूर करें, वक्त कम है जितना दम है लगा दो कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा | वन्दे-मातरम्’ | कितनी सच्चाई है इस दावे में, आइये देखते हैं |
सोशल मीडिया पर प्रचलित कथन:
हमने जब इस ख़बर को सोशल मीडिया मे ढूँढा तो हमें इस साझा होने वाले ख़बर के दो वर्णन मिले |
तथ्यों की जांच:
हमने तथ्यों की जांच फॉर्म ६ और फॉर्म ७ के बारे में जानकारी लेकर की | राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में फॉर्म ६ और फॉर्म ७ मिले | इसके अनुसार फॉर्म ६ ‘पहली बार वोटर के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण पर आवेदन |’ के लिए है |
फॉर्म ७ ‘मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने पर आपत्ति करने के लिए आवेदन |’ के लिए है |
इसके बाद हमने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदान के नियमों को ढूँढा | ‘कैसे पंजीकृत करें’ इस विभाग में मतदान के लिए कैसे पंजीकृत करना है, उसके तरीके दिए गए हैं |
इस प्रक्रिया में दिया गया है कि मतदाता सूचि में नाम पहली बार दर्ज करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म ६ भरना पड़ता है | अगर आप अप्रवासी भारतीय हैं तो आपको फॉर्म ६A भरना होगा | अगर आप अपना नाम निर्वाचक नामावली से निकलना चाहते हैं या आपको निर्वाचक नामावली से जूडी कोई आपत्ति है तो फॉर्म ७ भरें |
इस प्रकाशन के निचले हिस्से मे समय सीमा मे दिया गया है कि यह सारे फॉर्म मतदान के तारीखों के अंदाजन ३ हफ्ते पहले तक जमा कर देना पड़ता है |
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ‘handbook of presiding officers’ मे यह बात साफ़ लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसका किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा |
Handbook for Presiding Officer (HINDI).pdf
Handbook for Presiding Officers (English) .pdf
इसके साथ ही हमें इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित एक लेख मिला जिसमे वोटर लिस्ट में नाम ना रहने से क्या प्रक्रिया है, दिया गया है | इस प्रकाशन के मुताबिक आप मतदान देना चाहते हैं तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन से १५ दिन पहले मतदाताओं के नामांकन को स्वीकार करता है |
इस सारे संशोधन से यह बात साफ़ हो जाती है कि अगर आपका नाम मतदान करते वक़्त मतदाता सूची में नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं |
निष्कर्ष : ग़लत
हमारे द्वारा तथ्यों की जांच से यह बात साफ़ होती है कि उपरोक्त पोस्ट मे किया गया दावा ‘जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वोटिंग के दिन आप अपनी 2 फोटो व फोटो लगा आईडी प्रूफ ले कर पोलिंग बूथ पर जाएं तथा फॉर्म नंबर ७ भरे जो कि बूथ पर उपलब्ध होगा तथा वोट डालें. कृपया शेयर ज़रूर करें, वक्त कम है जितना दम है लगा दो कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा |’ ग़लत है | अगर आपका नाम मतदाता सूची मे समय सीमा तक नामांकन नहीं करवाया गया है, तो आपको मतदान करने के लिए अनुमति नहीं है |

Title:क्या मतदाता सूचि में नाम नहीं होने पर भी आप फॉर्म नंबर ७ भरकर वोट कर सकते हैं ? जानिये सच |
Fact Check By: Nita RaoResult: False
