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उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत मंजूर नहीं हुई है |

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि उन्नाव बलात्कार कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है | सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि “उन्नाव रेप कांड के दोषी BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट से मिली जमानत! अब सवाल यह उठता है कि जिस जज ने जमानत दिया है,अगर पीड़िता उसी जज की बेटी होती,तो भी वह जज जमानत दे देता | इस हैवान ने पीड़िता के पूरे खानदान को मार डाला,फिर भी उस जज को तरस नहीं आयी |”

आर्काइव लिंक

अनुसंधान से पता चलता है कि…

जाँच कि शुरुवात हमने उपरोक्त पोस्ट से संबंधित कीवर्ड्स को गूगल पर ढूँढकर की जिसके परिणाम में हमें दैनिक जागरण’ में २३ मई २०२० को प्रकाशित एक खबर का लिंक मिला | इस खबर के मुताबिक हैडलाइन में लिखा गया है कि  “उन्नाव दुष्कर्ष पीड़िता के चाचा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है |” रिपोर्ट में लिखा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को धोखाधड़ी व कूटरचना के एक मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है | यह आदेश न्यायमूर्ती विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया है | उन्नाव बलात्कार पीड़िता के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत दिए जाने का जिक्र ना तो इस खबर में है ना ही हमें किसी और सत्यापित ख़बरों के माध्यम से मिला|

आर्काइव लिंक

२० दिसंबर २०१९ को ANI द्वारा प्रकाशित ट्वीट के अनुसार उन्नाव रेप कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है | इसके साथ ही उन्हें २५ लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है |

आर्काइव लिंक

हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद उन्नाव बलात्कार पीडिता के चाचा महेश सिंह को २२ मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सशर्त जमानत दे दी थी, उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन, उन्नाव में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज था | इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद आदेश की कॉपी में भी महेश सिंह को जमानत दिए जाने का जिक्र है जिसे आप नीचे देख सकते है |

हमें न्यूज़ १८ द्वारा प्रकाशित खबर के मुताबिक, उन्नाव बलात्कार कांड में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने कांग्रेस नेता अलका लांबा और धारणा पटेल पर झूठा प्रचार करने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ नगर कोतवाली में एस.पी विक्रांतवीर के पास शिकायत दर्ज कराई है | अमर उजाला द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार उनके पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रखी है जिसकी सुनवाई १ जून २०२० को होगी | लेकिन जानबूझकर भ्रम फैलाया गया कि हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि कुलदीप ने हाई कोर्ट से जमानत मांगी ही नहीं है |

निष्कर्ष: तथ्यों के जाँच के पश्चात हमने उपरोक्त पोस्ट को गलत पाया है | दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से सजा पाने के बाद से कुलदीप सेंगर तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी बेटी ने गलत खबर फ़ैलाने के लिये अलका लंबा के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है |

Title:उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत मंजूर नहीं हुई है |

Fact Check By: Aavya Ray

Result: False

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