१९ मार्च २०१९ को ‘फैक्ट क्रेसेंड़ो’ के एक रीडर ने हमें व्हाट्स ऐप पर एक पोस्ट की तस्वीर भेजी एवं हमसे आग्रह किया कि इसका फैक्ट चेक किया जाए, जो की आप नीचे देख सकते है | इस पोस्ट द्वारा यह दावा किया गया है कि अप्रवासी भारतियों को (NRI) अब ऑनलाइन मतदान करने का अधिकार मिल गया है और वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, जिसके बाद उन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन मतदान की तारीख व समय दिया जायेगा | हाल ही में ECI ने देश में आम चुनाव घोषित किये है तथा इसके मद्देनजर सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट वाइरल होना शुरू हो गया है | आइये जानते है इसकी सच्चाई |
संशोधन से पता चलता है कि…
यह पोस्ट से सम्बंधित की वर्ड्स को गूगल पर सर्च करने पर हमें फेसबुक व ट्वीटर पर इसी तरह के काफी पोस्ट मिले, जो की आप नीचे देख सकते है |
यह पोस्ट तमिल भाषा में है | इसका सरल गूगल भाषांतरण आप नीचे कि स्क्रीन शॉट पर देख सकते है | इस पोस्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने अप्रवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन वोटिंग सुविधा दी है | जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वह २०१९ के चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग के सकते है |
ट्वीटर पर तो एक यूजर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ही पूछ लिया कि ऑनलाइन वोटिंग के लिए आवेदन कैसे करे, क्यूंकि चुनाव आयोग कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है | नीचे आप यह ट्वीट देख सकते है |
ट्वीटर पर खोजने से एक बात और पता चलती है कि इस तरह कि पोस्ट साझा किया जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि २८ मई २०१७ को सुबह ७.१५ बजे ऐसा ही एक ट्वीट किया गया था, जो आप नीचे देख सकते है |
उपरोक्त पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हम सीधे चुनाव आयोग कि अधिकारिक वेबसाइट पर गए, तो हमें पता चला कि वेबसाइट पर ऑनलाइन वोटिंग नहीं, बल्कि वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन लिंक दी गई है, जो आप नीचे की स्क्रीन शॉट्स पर देख सकते है |
इसके बाद ट्वीटर पर हमें चुनाव आयोग प्रवक्ता शेफाली शरन का वह ट्वीट मिला जिसमे उन्होंने इस तरह के वायरल पोस्ट को सीरे से नकारा है, जो की आप नीचे देख सकते है |
इस ट्वीट से यह साफ़ हो जाता है चुनाव आयोग द्वारा किसी भी प्लेटफार्म पर अप्रवासी भारतीयों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा जैसी कोई बात नहीं की गई है | उल्टा आयोग ने सोशल मीडिया पर फैलाये जा रहे इस मेसेज का गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है | आयोग ने इस ट्वीट में अपनी तरफ से स्पष्टीकरण तो किया ही है, साथ ही इस तरह की अफवाह फ़ैलाने वालों की पहचान कराने के लिए दिल्ली के पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा है, जो आप नीचे देख सकते है |
इसी ट्वीट क्रम में चुनाव आयोग प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि अप्रवासी भारतीयों को अगर वोट देना है तो उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर ही वोट करना होगा | नीचे इसका स्क्रीन शॉट आप देख सकते है |
इस संशोधन के लिए गूगल पर सर्च करते हुए हमें एक और बात पता चली कि अप्रवासी भारतीयों के लिए परोक्षी द्वारा वोट (प्रॉक्सी वोटिंग) के प्रावधान के लिए लोक सभा में एक संशोधन विधेयक पारित किया गया है | हमने लोक सभा की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वह संशोधन ढूंढा, जो आप पीडीएफ फोर्मेट में देख सकते है | १८ दिसम्बर २०१७ को सदन में यह विधेयक रखा गया था व ९ अगस्त २०१८ को वह मंजूर किया गया, जैसा कि आप नीचे की स्क्रीन शॉट में देख सकते है | इस विधेयक को अभी राज्य सभा की मंजूरी मिलनी बाकि है | इसी विषय पर इकोनोमिक टाइम्स में छपी खबर भी आप यहाँ क्लिक कर पढ़ सकते है |
जांच का परिणाम : इस संशोधन से यह बिना किसी संदेह स्पष्ट होता है कि, उपरोक्त पोस्ट में किया गया दावा कि अप्रवासी भारतीय (NRI) ऑनलाइन वोटिंग कर सकते है, सरासर गलत (FALSE) है | NRI को वोटिंग करने प्रत्यक्ष रूप से भारत आना होगा | हाँ, अगर जन प्रतिनिधि कानून के संशोधन का विधेयक राज्य सभा में भी मंजूर हो जाता है, तो वह किसी परोक्षी के द्वारा अपना वोट डाल पायेंगे |
Title:क्या अप्रवासी भारतीय (NRI) ऑनलाइन मतदान कर सकते है? | क्या है इस प्रोपोगंडा का सच?
Fact Check By: Rajesh PillewarResult: False
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