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यूपी में बंक मारने वाले स्कूली छात्रों को लेकर जारी हुआ ये नियम दो साल पुराना है, ये हाल के आदेश नहीं है…

छात्र-छात्राओं के स्कूल समय में स्कूल यूनिफॉर्म में सार्वजनिक जगह पर दो साल पहले बैन लगाया गया था, उसी पुराने आदेश को अभी का बताया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों को बंक करने वाले छात्रों के लिए एक नया नियम जारी किया है। जिसके अनुसार, अब स्कूल समय में छात्र ड्रेस पहनकर मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क में नहीं जा सकते हैं। उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यूज़र्स ने पोस्ट को वायरल करते हुए एक टेक्स्ट लिखा है जो इस प्रकार है …

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का नया आदेश स्कूल टाइम में ड्रेस पहनकर छात्रों का मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क में जाना बेन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं

फेसबुक पोस्टआर्काइव पोस्ट 

अनुसंधान से पता चलता है कि…

हमने पोस्ट की पड़ताल के लिए संबंधित कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया। परिणाम में हमें वायरल दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट मिली एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर मिली। 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक पत्र जारी किया था। जिसमें स्कूल के समय में स्कूली छात्रों का यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने पर रोक लगाई गई थी। 

आर्काइव 

इसके बाद हमें 28 जुलाई 2022 में प्रकाशित नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली। बताया गया है कि यूपी में बंक करने वाले छात्रों पर लगाम लगाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक सिफारिश पत्र भेजा गया था। जिसमें लिखा गया था कि जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिए जाने की सिफारिश की गई थी। ताकि बंक मार रहे छात्रों के साथ अप्रिय घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाए। ऐसे में ये नियम आवश्यक बताए गए थें। साथ ही आयोग ने पत्र में जिलाधिकारियों से एक हफ्ते में इस नियम पर अमल करने के लिए भी कहा गया था। रिपोर्ट में आयोग द्वारा जारो किए गए पत्र को देखा जा सकता है।

आर्काइव

आगे चल कर हमें यहीं खबर टाइम्स नाउ नवभारत (आर्काइव) की वेबसाइट पर भी दिखाई दी। इसमें हमने 29 जुलाई 2022 में एजुकेशन रिपोर्टर नाम के एक्स हैंडल पर बाल अधिकार आयोग की प्रमुख शुचित्रा चतुर्वेदी के हवाले से उसी नोटिस को देखा। जो पूर्व में हमें नवभारत टाइम्स के हवाले से शेयर किया हुआ मिला था। इसमें स्पष्ट लिखा था कि यह हमारे संज्ञान में आया है कि लड़के और लड़कियां स्कूल के समय में स्कूल बंक करने के बाद मॉल, रेस्तरां, पार्कों में घूमते हैं। इससे अवांछित घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए, सार्वजनिक स्थानों से स्कूल के समय में यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। 

आर्काइव

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से जारी किया नोटिस हाल का नहीं है। योगी सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश हाल में जारी नहीं किया। 

निष्कर्ष

तथ्यों के जांच पश्चात हमने वायरल पोस्ट को गलत पाया है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह नियम जारी किया था,ताकि नाबालिग छात्रों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। उसी आदेश को हाल के दावे से वर्तमान में जारी आदेश बताया जा रहा है। 

Title:यूपी में बंक मारने वाले स्कूली छात्रों को लेकर जारी हुआ ये नियम दो साल पुराना है, ये हाल के आदेश नहीं है…

Fact Check By: Priyanka Sinha

Result: Missing Context

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