यह वीडियो तब का है जब कालीचरण महाराज रायपुर कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। उनको बेल नहीं मिली है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण ऊर्फ अभिजित सारंग ने महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी और अपशब्द बोले थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको मध्य प्रदेश के खुजराहो से गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस मामले में कालीचरण को जमानत मिल गई, ऐसे दावे के साथ उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कालीचरण को पुलिस ले जा रही है। आसपास के लोग ‘जय श्री राम के नारे’ लगाते है।
साथ में कैप्शन दिया है कि “कालीपुत्र कालीचरण महाराज की बेल स्वीकार हो गई है शेरों की तरह दहाड़ दो। जय श्री राम।”
अनुसंधान से पता चलता है कि…
गूगल पर कीवर्ड सर्च करने पर झी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ ने 3 जनवरी को प्रकाशित एक खबर मिली। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
आपको बता दें कि 3 तारीख को रायपुर सेशन्स कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर लगभग एक घंटे तक दोनों पक्षों में बहस चली थी। परंतु, अतिरिक्त न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
आपको बता दें कि कालीचरण को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासात में रखने का आदेश दिया गया। उसी बीच 3 तारीख को रायपुर सेशन्स कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दर्ज कराई गई थी। परंतु कोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं के तहत कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनके हिसाब से हाल में जमानत नहीं दी जा सकती।
रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के आधिकारिक वैबसाइट पर 3 तारीख को हुई जमानत की सुनवाई का पूरा आदेश उपलब्ध है। उसमें लिखा है कि, कालीचरण को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारायेँ 294, 505 (1) (ख), 505 (2), 153-क (1) (क), 153-ख (1) (क), 295-क, 124-क के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन धारायों को ध्यान में रख कर कोर्ट को जमानत देना न्यायोचित नहीं लग रहा है। इसलिए कालीचरण महाराज को जमानत नहीं मिल सकती।
आगे बढ़ते हुए हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की खोज की। हमने फेसबुक पर कीवर्ड सर्च किया और हमने पाया कि 30 दिसंबर को नई दुनिया ने अपने पेज पर इसी वीडियो से मिलता-जुलता वीडियो प्रसारित किया हुआ है। उसके साथ दी गई जानकारी में लिखा है, कालीचरण महाराज को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया।
इससे हमें समझ आया कि ये वीडियो तब का है जब कालीचरण महाराज को कोर्ट में पेश किया गया था तब का है।
निष्कर्ष: तथ्यों की जाँच के पश्चात हमने पाया कि वायरल हो रहे वीडियो के साथ किया गया दावा गलत है। कालीचरण महाराज को जमानत नहीं मिली है। ये वीडियो तब का है जब उनको रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था।
UPDATE:
यह फैक्ट चेक 31 दिसंबर को किए गए दावे पर किया गया था। प्रकाशित होने के बाद 7 जनवरी के शाम को कालीचरण को पुणे की अदालत से जमानत मिल गई है। पुणे की एक अदालत ने कालीचरण को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
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फैक्ट क्रेसेंडो द्वारा किये गये अन्य फैक्ट चेक पढ़ने के लिए क्लिक करें :
२. एटा में किसी दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास नहीं हुआ है, वायरल पोस्ट फर्जी व मनगढ़ंत हैं|
३. फैक्ट चेक- उर्फी जावेद लेखक जावेद अख्तर की पोती नहीं है|
Title:क्या महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द बोलने वाले कालीचरण महाराज को जमानत मिली?
Fact Check By: Rashi JainResult: False
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