२९ मई २०१९ को फेसबुक के ‘I Support Narendra Modi’ नामक एक पेज पर एक पोस्ट साझा किया गया है | पोस्ट के विवरण में दावा किया गया है कि –
सरकारी बैंक के कर्मचारियों की चर्बी छंटी,
एक जून से देश के सभी बैंको में शाम 6 बजे तक होगा लेन देन। न्याय शुरू
क्या सच में ऐसा है ? आइये जानते है इस दावे की सच्चाई |
संशोधन से पता चलता है कि…
हमने सबसे पहले दावे के अनुसार ‘एक जून से देश के सभी बैंकों में शाम 6 बजे तक होगा लेन देन’ इन कीवर्ड्स से सर्च किया तो हमें ‘फाइनेंसियल एक्सप्रेस’ द्वारा प्रसारित एक खबर मिली | इस खबर में कहा गया है कि, रिजर्व बैंक ने १ जून २०१९ से RTGS से फंड ट्रांसफर करने की समय सीमा बढ़ा दी है | फिलहाल RTGS के जरिए शाम ४:३० बजे तक ही फंड ट्रांसफर की सुविधा है, जिसे बढ़ाकर शाम ६ बजे तक कर दिया गया है | १ जून से सभी ग्राहकों को यह सहूलियत मिलने लगेगी |
इसके अलावा ‘Zeebiz’ समाचार वेबसाइट द्वारा प्रसारित एक और समाचार हमें मिला | इस खबर में भी लिखा है कि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम बैंक ग्राहकों को बड़ी सहूलियत दी है | केंद्रीय बैंक ने १ जून २०१९ से आरटीजीएस (RTGS) से फंड ट्रांसफर करने की समय सीमा बढ़ा दी है | फिलहाल RTGS के जरिए शाम साढ़े ४ बजे तक ही फंड ट्रांसफर की सुविधा है |
यह खबरे पढने के बाद हमें यह पता चलता है कि, वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के आर्थिक लेन-देन के कामकाज का समय नहीं बढाया है, बल्कि ऑनलाइन निधि हस्तांतरण सुविधा RTGS के बैंकों द्वारा मान्यता का समयावधि बढाया है |
इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर चेक किया | बैंक की वेबसाइट पर सर्च करने से हमें वह नोटिफिकेशन मिला, जिसमे १ जून २०१९ से RTGS के लिए समयावधि बढ़ाने का निर्देश है |
अब हमने इस बात की जांच की, क्या रिजर्व बैंक ने बैंकों के लेन-देन का समय भी बढाया है? रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सर्च करने के बाद हमें इस सन्दर्भ में बैंक द्वारा जारी सबसे ताजा नोटिफिकेशन मिला, जो कि २०१५ का है | यह Master Circular on Customer Service in Banks १ जुलाई २०१५ को जारी किया गया था | इसमें Service at the counters विभाग में बैंकों के लेन-देन के व्यवहार के समयावधि के सन्दर्भ में दिशानिर्देश लिखे है, जो आप नीचे की स्क्रीनशॉट में देख सकते है |
इन दिशानिर्देशों में साफ़ तौर पर कहा गया है कि, सामान्य जनों के लिए बैंक शनिवार को कम से कम २ घंटे तथा रविवार छोड़ बाकि कामकाजी दिन कम से कम ४ घंटे खुला रहेगा | हालाँकि, लेन-देन के समय निर्धारित करने की छुट बैंकों को दी गई है | बैंक उनकी सहूलियत के हिसाब से कामकाज का समय निर्धारित कर सकते है | इस दिशानिर्देश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, कामकाज का समय निश्चित करने का कोई क़ानूनी प्रावधान नहीं है |
हालाँकि, रिज़र्व बैंक ने इसी दिशानिर्देशों में यह भी कहा है कि, आर्थिक लेन-देन के अलावा बाकि बैंकिंग कामकाज के लिए बैंकों ने कामकाज का समयावधि १ घंटे से बढ़ाना चाहिए | लेकिन इस १ घंटे में लेन-देन का कोई व्यवहार नहीं होगा |
जाहिर है, इससे यह स्पष्ट होता है कि, रिज़र्व बैंक ने लेन-देन के कामकाज का समय नहीं बढाया है बल्कि RTGS के मान्यता का समयावधि बढाया है | बैंक अपने सहूलियत से कामकाज का समय तय कर सकते है लेकिन हफ्ते के पांच दिन ४ घंटे तथा शनिवार को २ घंटे सामान्य जनता के लिए लेन-देन के लिए निर्धारित किये गए है | बैंकों को यह भी निर्देश है कि, नॉन-कैश व्यवहार के लिए १ घंटा अधिक समय दिया जाए | सो, यह दावा कि, १ जून से बैंकों में लेन-देन का समय ६ बजे तक कर दिया गया है, गलत है |
जांच का परिणाम : इस संशोधन से यह स्पष्ट होता है कि, उपरोक्त पोस्ट में किया गया दावा कि, “सरकारी बैंक के कर्मचारियों की चर्बी छंटी, एक जून से देश के सभी बैंको में शाम 6 बजे तक होगा लेन देन। न्याय शुरू| ” बिलकुल गलत है | समय का बदलाव RTGS मनी ट्रान्सफर के लिए किया गया है |
Title:क्या रिज़र्व बैंक ने सरकारी बैंकों में लेन-देन का समय शाम ६ बजे तक बढाया है ?
Fact Check By: Rajesh PillewarResult: False
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